उदयपुर, 11 नवंबर 2019 । नगर निकाय चुनाव 2019 के तहत 16 नवंबर को होने वाले मतदान के तहत चुनाव ड्यूटी में लगे तृतीय मतदान अधिकारी भी डाक मत पत्र से मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्रीमती आनंदी ने बताया कि उदयपुर नगर निगम और कानोड़ नगरपालिका चुनाव के तहत जिन कार्मिकों की ड्यूटी तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में लगी हुई है और वे यदि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निवासी है तो वे डाक मत पत्र के लिए अपना आवेदन 13 नवंबर तक जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने संबंधित कार्मिकों को इस तिथि तक आवेदन करने को कहा है ताकि उन्हें समय पर डाक मतपत्र जारी किया जा सके।
16 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर मतदान से जुड़े कार्मिकों के प्रथम प्रशिक्षण के दूसरे दिन सोमवार को राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय में 434 पीठासीन अधिकारियों व 231 द्वितीय मतदान अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी.बुनकर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा लेते हुए निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों को राज्य निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कार्य सम्पादित करने की बात कही।
प्रशिक्षण प्रभारी एवं अतिरिक्त जनजाति आयुक्त रामजीवन मीणा एवं सहायक प्रभारी डॉ. महामाया प्रसाद चौबीसा सहित 40 से अधिक प्रशिक्षकों ने मतदान प्रक्रिया, ईवीएम आदि का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षकों ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को मॉकपोल का डाटा क्लीयर करने के पश्वात ही वास्तविक मतदान कराने के संबंध में निर्देश देते हुए इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस दौरान सभी अधिकारियों-कार्मिकों को ईवीएम का प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से मतदान प्रक्रिया से जुड़े व्यावहारिक बिन्दुओं की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर फतह स्कूल प्रधानाचार्य चेतन पानेरी ने भी सहयोग दिया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अनुभाग के मोहन सोनी सहित दक्ष प्रशिक्षक मौजूद थे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम (प्रशासन) ओ.पी.बुनकर ने बताया कि चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थिति को प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित रहे 12 पीठासीन अधिकारी एवं एक मतदान अधिकारीं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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