Udaipur Times, EPF new rules 2026 : भविष्य निधि (PF) खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की बात है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF अग्रिम निकासी के नियमों में बदलाव किया है। EPFO ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि शिक्षा, चिकित्सा उपचार और आवास जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए EPF अग्रिमों के लिए नए नियम और निकासी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। EPFO ने विभिन्न जरूरतों के लिए अनुमत निकासी की संख्या के बारे में भी जानकारी दी है।
नए नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी EPF सदस्यता के 12 महीने पूरे करने के बाद अग्रिम राशि निकालने के लिए पात्र होता है।
आप EPF एडवांस के रूप में कितनी राशि निकाल सकते हैं?
आप अपने EPF खाते में जमा की गई अधिकतम राशि तक अग्रिम राशि निकाल सकते हैं , जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान और अर्जित ब्याज शामिल है। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पीएफ खाते में कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान, साथ ही ब्याज भी शामिल है, तो आप पात्रता मानदंडों के आधार पर उस राशि का 75 प्रतिशत तक अग्रिम राशि के रूप में निकाल सकते हैं।
बीमारी की स्थिति में EPF निकासी पर कोई सीमा नहीं है
EPFO ने आवश्यक जरूरतों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। इनमें बीमारी, शिक्षा और विवाह शामिल हैं। बीमारी की स्थिति में, कर्मचारी अपने या अपने परिवार के इलाज के लिए अग्रिम राशि ले सकते हैं, निकासी की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। कर्मचारी सदस्यता अवधि के दौरान शिक्षा अग्रिम राशि 10 बार तक और विवाह अग्रिम राशि पांच बार तक निकाल सकते हैं।
आवास के लिए EPF अग्रिम
EPF से आवास संबंधी जरूरतों के लिए भी अग्रिम राशि प्राप्त की जा सकती है। कर्मचारी घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदने, घर बनवाने, गृह ऋण चुकाने और घर की मरम्मत या सुधार के लिए अग्रिम राशि का लाभ उठा सकते हैं। सदस्यता अवधि के दौरान आप इस श्रेणी के अंतर्गत अधिकतम पांच बार निकासी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, EPFO द्वारा अधिसूचित विशेष परिस्थितियों में आप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो बार अग्रिम राशि निकाल सकते हैं।
कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
आप EPFO के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले, आपको बैंक, पैन और आधार कार्ड का केवाईसी सत्यापन पूरा करना होगा। पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद, आप आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लेवल 3 में, कर्मचारी केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), EPFO द्वारा अधिसूचित विशेष परिस्थितियों में प्रति वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो बार निकासी कर सकते हैं।