चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग्स साइट्स का उपयोग करने के लिए यहाँ करना होगा आवेदन
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा आमचुनाव 2018 के तहत चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चिन्हित विज्ञापन स्थलों (होर्डिंग्स साइट्स) के उपयोग में समान अवसर उपलब्ध कराने एवं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विपरीत विज्ञाप
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा आमचुनाव 2018 के तहत चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चिन्हित विज्ञापन स्थलों (होर्डिंग्स साइट्स) के उपयोग में समान अवसर उपलब्ध कराने एवं आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विपरीत विज्ञापन सामग्री के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के प्रयोजन से आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये है।
जिला निर्वाचन अधिकारी बिष्णुचरण मल्लिक ने बताया कि विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यथियों द्वारा आवेदन पत्र उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को एवं जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्ड क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।
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विज्ञापन स्थलों की सूची एवं उनमें प्रत्येक के लिए अनुबंधित फर्म द्वारा निर्धारित की गई दरों की सूची नगरपालिका संस्था द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जाएगी। शहरी क्षेत्र की दोनो विधानसभा क्षेत्रों में होर्डिंग्स साइट्स का आवंटन जिला स्तर पर गठित कमेटी एवं अन्य विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा।
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