FASTag से ज्यादा या दो बार कट गया टोल ? ऐसे मिलेगा रिफंड, जानें पूरा तरीका ?

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FASTag से ज्यादा या दो बार कट गया टोल ? ऐसे मिलेगा रिफंड, जानें पूरा तरीका ?

Udaipur Times, New Delhi : FASTag से टोल भुगतान आसान हो गया है, लेकिन कई बार तकनीकी गड़बड़ी के कारण खाते से तय रकम से ज्यादा या एक ही यात्रा का टोल दो बार कट सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। गलत कटौती की शिकायत दर्ज कराकर रिफंड लिया जा सकता है।

पहले ये जानकारी संभालकर रखें

अगर FASTag से ज्यादा पैसा कट गया है या डबल टोल कट गया है, तो टोल प्लाजा का नाम, वाहन नंबर, FASTag ID, तारीख और समय जरूर नोट कर लें। साथ ही FASTag से हुए ट्रांजेक्शन का मैसेज और ट्रांजेक्शन आईडी भी संभालकर रखें। शिकायत के समय ये जानकारी काम आएगी।

NHAI की हेल्पलाइन पर करें शिकायत

गलत टोल कटने की स्थिति में वाहन चालक NHAI की टोल फ्री हेल्पलाइन 1033 पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करते समय टोल प्लाजा, वाहन और ट्रांजेक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। जरूरत पड़ने पर भुगतान से जुड़े सबूत भी साझा करने पड़ सकते हैं।

FASTag जारी करने वाले बैंक से भी कर सकते हैं शिकायत

अगर आपका FASTag किसी बैंक या संबंधित ऐप से जुड़ा है तो उसके हेल्प सेक्शन के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। बैंक शिकायत की जांच के बाद गलत कटौती सही पाए जाने पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू करता है।

जाने कितने समय में वापस आता है पैसा?

कई मामलों में गलत या डुप्लीकेट टोल की रकम अपने आप रिफंड हो सकती है। वहीं शिकायत दर्ज कराने के बाद रिफंड की प्रक्रिया पूरी होने में 48 घंटे से लेकर 7 दिन तक का समय लग सकता है। FASTag से टोल कटने के बाद अपने मोबाइल पर आने वाला मैसेज जरूर चेक करें। अगर रकम गलत है या एक ही टोल दो बार कटा है, तो तुरंत शिकायत दर्ज करना बेहतर है।

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