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वर्ल्ड नो टोबेको डे पर तंबाकू व धूम्रपान करने वालों पर हेागी कार्यवाही

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के उपलक्ष में 27 मई से 2 जून तक मनाने के लिए टोबेको विक्टिम (वीओटीवी) की और से जिला पुलिस अधीक्षक को मिलकर तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों के सेवन व नाबालिगों को बेचने वालों पर कार्यवाही की मांग की है।

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वर्ल्ड नो टोबेको डे पर तंबाकू व धूम्रपान करने वालों पर हेागी कार्यवाही

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के उपलक्ष में 27 मई से 2 जून तक मनाने के लिए टोबेको विक्टिम (वीओटीवी) की और से जिला पुलिस अधीक्षक को मिलकर तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों के सेवन व नाबालिगों को बेचने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। वायॅस ऑफ टोबेको विक्टिम (वीओटीवी) के प्रभारी व एम.बी.अस्पताल के ईएनटी विभाग के एसोसियेट प्रोफेसर हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट डा.नवनीत माथुर ने जिला पुलिस अधीक्षक आर.पी.गोयल से मिलकर जिलेभर में वर्ल्ड नो टोबेको डे पर केाटपा एक्ट और जे जे एक्ट (किशोर न्याय एंव संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 77 में नाबालिगों से तंबाकू बेचने व खरीदवाने वालें पर कार्यवाही करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू की बिक्री न हो तथा लोग खुले में धूम्रपान न करे इस पर भी कार्यवाही करने को कहा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक को तंबाकू से होने वाली हानियां और भावी पीढ़ी पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है इसकी जानकारी भी दी गई।

इस दौरान वायस ऑफ टोबेको विक्टिमस के पैटर्न डा.नवनीत माथुर ने तंबाकू के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए बताया गया कि वर्तमान में अस्पतालों में कैंसर के जो रोगी बढ़ रहे है। दुःख की बात यह है कि अभी जो मरीज आ रहे है उनमें अधिकतर युवा है। जिनकी उम्र मात्र 15 साल से 35 के बीच है। हालांकि पहले इस उम्र के लोगों में कैंसर कम होता था लेकिन अब इस उम्र में यह बढ़ रहा है। यंहा जितने लोगेां में कैंसर की पहचान हो जाती है उनमें से अधिकांश एक साल के अंदर ही दम तोड़ देते है। इसलिए पुलिस यदि समय रहते इन युवाअेां को इस प्रकार के नशों से रोकेगी तो इसका संदेश समाज में जाएगा।

डा.माथुर ने बताया कि तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों में निकोटिन होता है जो कि हेरोइन से भी अधिक खतरनाक होता है। इनमें केवल 5 प्रतिशत से कम लोग ही निकोटिन केा छोड़ पाते है। इसलिए हम सभी को मिलकर इसके लिए सकारात्मक ढंग से काम करना होगा। चिकित्सको के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को भी दायित्व बनता है कि वे इसे रोकने के लिए सिगरेट एंव अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2003) का पूरी तरह से अनुपालना करावे। जिससे कि बच्चों व युवाअेां को इससे बचाया जा सके।

डा.माथुर ने बताया कि वीओटी देशभर में विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मना रहा है, जिसके तहत जिला व राज्य स्तर पर इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है। वीओटीवी की और से वर्षभर इस तरह की गतिविधियां संचालित की जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिलेभर में कोटपा व जेजे एक्ट में कार्यवाही की जायेगी।

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