चुनाव अधिकारियों को विभिन्न सत्रों में दिया प्रशिक्षण
विधान सभा आम चुनाव में आचार संहिता के दौरान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार के सरकारी वाहनों का प्रयोग राजनैतिक गतिविधयों के लिये नहीं कर सकता; साथ ही निर्धारित वाहन से अधिक वाहनों के प्रयोग पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
विधान सभा आम चुनाव में आचार संहिता के दौरान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार के सरकारी वाहनों का प्रयोग राजनैतिक गतिविधयों के लिये नहीं कर सकता; साथ ही निर्धारित वाहन से अधिक वाहनों के प्रयोग पर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
शांति, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने, आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने आदि को लेकर सोमवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों एवं कार्मिकों को विभिन्न सत्रों में अलग-अलग प्रशिक्षण दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार विधानसभा मुख्यालयों पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर ने आदर्श आचार संहिता की पालना करने, प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार एवं अन्य गतिविधियों पर होने वाले व्यय पर नजर रखने, मतदान प्रक्रिया, चुनाव आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करने आदि का गहन प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर द्वारा पावंर पोईंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दिया गया। प्रशिक्षण में ईवीएम की तैयारी, चुनाव व्यय का प्रशिक्षण भी दिया। इस अवसर गिर्वा के रिटर्निंग अधिकारी सहित चुनाव प्रभारी, फिल्ड स्टाफ एवं सम्बधित चुनाव अधिकारी मौजूद रहे।
मंगलवार को वीडियोग्राफर्स का प्रशिक्षण – चुनाव की विभिन्न बतिविधियों पर नजर रखने के लिये नियुक्त वीडियोग्राफर्स को मंगलवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
