लॉकडाउन में सतर्क है उदयपुर


लॉकडाउन में सतर्क है उदयपुर

सोशल डिस्टेन्सिंग से कोरोना को मात दे रहा है उदयपुर
 
लॉकडाउन में सतर्क है उदयपुर

बैकिग सेवाएं प्रातः 10 से 2 बजे तक रहेगी

नगर निगम ने दुकानों के आगे सर्किल बनवाये

हर पंचायत पर रजिस्टर संधारण के निर्देश

गांव-शहरों में दैनन्दिन जरूरतों के लिए लोगों को परेशानी न हो

उदयपुर, 25 मार्च 2020 । वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर उदयपुरवासी धीरे-धीरे आगे आ रहे है और सोशल डिस्टेन्सिंग के माध्यम से अपनी सतर्कता दिखा रहे हैं। उदयपुरवासियों की यह सतर्कता घर आंगन की देहरी से लेकर बाजार में अपनी जरूरतों का सामान खरीदते वक्त भी देखी जा सकती है।

नगर निगम ने दुकानों के आगे सर्किल बनवाये:

इधर, नगर निगम उदयपुर की पहल पर शहर की विभिन्न दुकानों के आगे क्रेताओं को खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए निश्चित दूरी का सर्किल बनवाया गया है और लोग इन सर्किल में खड़े रहकर खरीदारी के लिए इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को समझाईश का असर दिखाई दे रहा है। यहां पर भी मेडिकल स्टोर, किराणा की दुकान और अन्य आवश्यक सामग्री की दुकानों पर खरीदार सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों की अनुपालना करते दिखाई दे रहे हैं।

इधर, शहर में कुछ घरों के आगे रंगोली बनाई गई है जिसमें मुख्य द्वार के आगे रंगोली में ही घर में प्रवेश नहीं करने के लिए स्टॉप लिखकर आग्रह किया गया है वहीं इस रंगोली में कोई भी रोड़ पर ना आवे’ का संदेश लिखा गया है।

कलक्टर के निर्देश- गांव-शहरों में दैनन्दिन जरूरतों के लिए लोगों को परेशानी न हो

जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए लॉकडाउन दौरान द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है वहीं लोगों को अपनी दैनन्दिन आवश्यकताओं के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों-कार्मिकों को निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने निर्देश जारी किए हैं कि घोषित लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन करवाया जाए वहीं आवश्यक सेवाओं व जरूरतों की प्राप्ति में किसी को परेशानी न हो इसका भी खयाल रखा जावें। कलक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों व विकास अधिकारियों के माध्यम से जानकारी संकलित की है कि ग्राम पंचायत स्तर तक आटा चक्की, दूध, गायों का चारा, गैस, दलहन-तिलहन व अन्य दैनिक सामग्री की उपलब्धता लोगों को पूर्ववत हो रही है या नहीं। 

इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि संबंधित विक्रेताओं व आटाचक्की संचालकों को निर्देशित किया जावें कि उनकी दुकान पर आगंतुक एक-दूसरे से न्यूनतम एक मीटर दूरी बनाएं रखें और कहीं पर भी भीड़ एकत्र न हो।

हर पंचायत पर रजिस्टर संधारण के निर्देश

जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक चल रही गतिविधियों के बारे में रजिस्टर संधारण के लिए समस्त विकास अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों को पाबंद किया गया है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि समस्त विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ग्राम पंचायत स्तर पर एक रजिस्टर का संधारण करें जिसमें चिकित्सा दल द्वारा स्क्रीन किए गए लोगों, विदेशों से गांव में आने वाले , 7 भारतीय राज्यों से आने वाले और उनके क्वेराईनटाईन पीरियड के बारे में जानकारी का संधारण किया जावे। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा रेण्डमली इन रजिस्टरों को चैक किया जाएगा।

इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी ग्राम विकास अधिकारी गांव में फूड पैकेट्स की आवश्यकता और उनके वितरण के संबंध में भी पुख्ता जानकारी संकलित करते हुए संधारित करें।

बैकिग सेवाएं प्रातः 10 से 2 बजे तक रहेगी

कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम को लेकर भारत सरकार द्वारा 14 अप्रेल तक सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान बैंकिंग सेवाओं का समय बदला गया है।
मार्गदर्शी बैंक के मुख्य प्रबन्धक बालेन्द्र प्रसाद ने बताया कि जिले मे एसएलबीसी के निर्देशांे के तहत बैकिग सेवाएं प्रातः 10 से 2 बजे तक ही रहेगी। ग्राहकों की सुविधा हेतु एटीएम 24 घन्टे कार्य करते रहेंगें। साथ ही इस स्थिति में ग्राहकों को बैंकिग लेनदेन ज्यादा से ज्यादा डिजीटल माध्यम से करने को कहा गया है।

वाहन पास के लिए अधिकारी अधिकृत के आदेश में संशोधन

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने एक आदेश जारी कर आपातकालीन स्थिति में वाणिज्यिक यात्री वाहन की अनुमति व परमिट जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अधिकृत किया था। इस आदेश में आशिक संशोधन करते हुए मेडिकल, राशन, किराणा, पेट्रोल, दूध अन्य आवश्यक सेवाओं को लाने-ले जाने व इन सेवाओं को डोर टू डोर, होम डिलवरी निर्बाध रुप से करने हेतु अतिरिक्त वाणिज्यिक वाहनों व कार्मिकों को पास जारी करने हेतु संबंधित नगर निगम आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, नगर परिषद या पालिका आयुक्त व अधिशाषी अधिकारी को भी अधिकृत किया गया है।

पूर्व में इस आदेश के तहत आपातकालीन स्थिति में वाणिज्यिक यात्री वाहन का उपयोग अथवा सभी प्रकार की अनुमतियों के संबंध में सीमित समय हेतु परमिट, परमिशन जारी करने के लिए जिले में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, आरटीओ, डिटीओ तथा पुलिस विभाग में थानाधिकारी स्तर तक के अधिकारी को अधिकृत किया गया था।
 

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