हरियाणा के छोटे शहरों में अनधिकृत कॉलोनियों पर लगेगी रोक ! नई टाउन प्लानिंग योजना लागू

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हरियाणा के छोटे शहरों में अनधिकृत कॉलोनियों पर लगेगी रोक ! नई टाउन प्लानिंग योजना लागू

Udaipur Times, Haryana News, चंडीगढ़ : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने नियंत्रित क्षेत्र (कंट्रोल्ड एरिया) से बाहर आने वाले नगर निकायों में नियोजित आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 'आवासीय प्लॉटेड हाउसिंग हेतु टाउन प्लानिंग योजना' अधिसूचित कर दी है। 

नई योजना का उद्देश्य छोटे शहरों में अनधिकृत कॉलोनियों पर रोक लगाकर योजनाबद्ध आवासीय विकास को बढ़ावा देना है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना उन नगर परिषदों और नगर समितियों में लागू होगी, जहाँ नियंत्रित क्षेत्र के प्रावधान लागू नहीं हैं।

ये शहर शामिल

इनमें भिवानी, फतेहाबाद, जींद, कैथल, नारनौल, सिरसा, झज्जर, हांसी, चरखी दादरी, नूंह, टोहाना, नरवाना और महेंद्रगढ़ समेत कई नगर शामिल हैं।

योजना के तहत आवासीय परियोजना का न्यूनतम क्षेत्रफल पांच एकड़ होगा तथा परियोजना तक 33 फुट चौड़ी सड़क से पहुंच अनिवार्य होगी। आवासीय प्लॉटों का आकार 50 से 250 वर्गमीटर के बीच होगा और कम से कम 50 प्रतिशत प्लॉट 150 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के रखने होंगे।

डेवलपर को ये सुविधाएं विकसित करनी होगी

डेवलपर को सड़क, पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, हरित क्षेत्र सहित सभी आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए 50 प्रतिशत स्ट्रीट लाइटें सौर ऊर्जा आधारित लगाना, एसटीपी स्थापित करना, वर्षा जल संचयन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी अनिवार्य किया गया है। योजना के तहत परियोजना क्षेत्र का पांच प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक सुविधाओं के लिए नगर निकाय को देना होगा। 

साथ ही एचआरईआरए में पंजीकरण के बिना प्लॉटों का विज्ञापन, बुकिंग या बिक्री नहीं की जा सकेगी। सभी परियोजनाएं पांच वर्ष में पूरी करनी होंगी, जबकि पूर्णता प्रमाणपत्र के बाद भी डेवलपर को पांच वर्ष तक आधारभूत सुविधाओं का रखरखाव करना होगा।

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