वाहनधारियों को मिलेगी अब तत्काल पंजीयन की सुविधा
राज्य सरकार ने वाहन क्रय के साथ ही उनके पंजीयन कराये जाने के संबंध में नीतिगत निर
राज्य सरकार ने वाहन क्रय के साथ ही उनके पंजीयन कराये जाने के संबंध में नीतिगत निर्णय लेते हुए गैर-परिवहन यानों के सभी डीलर्स को पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत करने की नीति अपनाई है। अभी तक जिले में 52 डीलर्स को तत्काल पंजीयन हेतु परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत किया जा चुका है।
जिला परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन) छगनलाल मालवीय ने बताया कि इन 52 में 33 डीलर्स ने पंजीयन कार्य आरम्भ कर दिया है परन्तु 19 डीलर्स द्वारा पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। इन डीलर्स द्वारा बेचान किये जा रहे वाहनों का पंजीयन कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इन डीलर्स के वाहनों का पंजीयन कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इन डीलर्स के किसी भी प्रकार के कार्य को विभागीय साफ्टवेयर पर सम्पादित नहीं करने के निर्णय के तहत ’वाहन 4.0’ साफ्टवेयर पर इन डीलर्स को ’ब्लॉक’ कर दिया गया है। इसके साथ ही इन डीलर्स को नोटिस जारी कर 7 दिवस में पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य करने के निर्देष दिये है। यदि इस अवधि में इनके द्वारा पंजीयन कार्य आरम्भ नहीं किया गया तो विभाग द्वारा इनका ’व्यवसाय प्रमाण-पत्र’ निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
इसके साथ ही गुरूवार सांय तक 28 ओर डीलर्स द्वारा पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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