रास्ते की रूकावट बने वाहन होंगे जब्त


रास्ते की रूकावट बने वाहन होंगे जब्त

शहर के नगर निगम एवं नगर विकास प्रन्यास के विविध मार्गों पर अस्थायी तौर पर खड़े एवं ब्रेक डाउन वाहनों के कारण आवागमन एवं मार्गाधिक

 

रास्ते की रूकावट बने वाहन होंगे जब्त

शहर के नगर निगम एवं नगर विकास प्रन्यास के विविध मार्गों पर अस्थायी तौर पर खड़े एवं ब्रेक डाउन वाहनों के कारण आवागमन एवं मार्गाधिकार में बाधा को देखते हुए ऐसे वाहन स्वामियों को पांच दिवस का समय देते हुए वाहन हटाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

जिला कलक्टर रोहित गुप्ता ने एक आदेश जारी कर बताया कि निर्धारित अवधि उपरांत भी वाहन खड़े पाए जाने पर धारा 144 दण्ड संहिता के आदेश का उल्लंघन का मानते हुए संबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर निगम एवं नगर विकास प्रन्यास अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे वाहनों की जब्तगी कर अन्यत्र रखवाते हुए उनका नियमानुसार निस्तारण करवा सकेंगे। यह आदेश आगामी 20 मई तक प्रभावी होकर कार्रवाई हेतु मान्य होगा।

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