8 या उससे अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होगा
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 (4) में भारत-सरकार द्वारा किये गये संशोधन दिनांक 05.11.2004 के अनुसार बैठक क्षमता 8 तथा उससे अधिक वाले निजी यात्री वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 (4) में भारत-सरकार द्वारा किये गये संशोधन दिनांक 05.11.2004 के अनुसार बैठक क्षमता 8 तथा उससे अधिक वाले निजी यात्री वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।
इस संशोधन के परिणामस्वरूप जिले में उक्त बैठक क्षमता वाले C, U, UA, UB, UC तथा UD श्रेणी के वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। ऐसे वाहनों स्वामियों द्वारा यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना वाहन संचालन किये जाने पर सम्बन्धित वाहन को बिना पंजीयन मानते हुए कार्यवाई की जा सकती है।
सर्वसाधारण से अपील की जाती है कि जिले में पंजिकृत इस प्रकार के वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र आगामी एक सप्ताह में प्राप्त कर लेवें। दिनांक 20.04.2017 से ऐसे वाहनों के विरूद्ध विशेष जाँच अभियान चलाया जाएगा।