बिना जन्म तिथि के नहीं छपेंगे शादी के कार्ड
बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने शादी निमंत्रण पत्रों (कुमकुम पत्रिका) में वर-वधु के नाम के साथ ही उनकी जन्म दिनांक भी छापने की अनिवार्यता रखी है।
बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने शादी निमंत्रण पत्रों (कुमकुम पत्रिका) में वर-वधु के नाम के साथ ही उनकी जन्म दिनांक भी छापने की अनिवार्यता रखी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी प्रिंन्टिंग प्रेस को पाबन्द किया है कि वे जन्म तिथि छापने संबंधी आदेश की पूर्ण पालना करें। इसी प्रकार वर-वधू के अभिभावकों से भी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की कडाई से पालना की अपेक्षा की गई है।
वर-वधू की आयु क्रमश: 21 व 18 वर्ष की कानूनन अनिवार्यता का उल्लंघन करने पर दोनों पक्षों के माता-पिता, शादी कराने वाले और शादी की व्यवस्था में सहयोगी सभी को बाल विवाह अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
