Udaipur Times, Aadhaar Rule Change, New Delhi : आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आधार में नाम गलत है, शादी के बाद उपनाम बदलना है या पूरा नाम बदलवाना चाहते हैं, तो अब सभी मामलों में एक जैसे दस्तावेज नहीं लगेंगे। यूएआईडीएआई ने नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसमें हर तरह के बदलाव के लिए अलग-अलग दस्तावेज तय किए गए हैं। जानिए किस बदलाव के लिए क्या देना होगा...
नाम की वर्तनी गलत है तो क्या करें ?
अगर नाम में मामूली सुधार करना है, जैसे वर्तनी सुधार, नाम का क्रम बदलना, सरनेम जोड़ना-हटाना है तो इसे छोटे नाम सुधार की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए पहचान प्रमाणित दस्तावेज देना होगा। Aadhaar Rule Change
आधार में डेटा-एंट्री की गलती हो तो ?
अगर आधार बनाते समय ऑपरेटर ने नाम गलत दर्ज किया, जबकि दिया गया पहचान दस्तावेज सही था। ऐसे में वयस्कों के लिए तय हलफनामा और नाबालिगों के लिए हलफनामा और पहचान/रिश्ते का दस्तावेज देना होगा।
शादी, तलाक पर उपनाम बदलना है तो ?
इसकी अलग श्रेणी बनाई गई है। महिला के शादी-तलाक के बाद उपनाम बदलने के मामले में तय हलफनामा, पहचान प्रमाण देना होगा। Aadhaar Rule Change
पूरा नाम या पहला नाम बदलना हो तो ?
इसे मामूली सुधार नहीं माना जाएगा। इस बदलाव के लिए 'गजट अधिसूचना' की जरूरत होती है। पूरी तरह नाम बदलने के मामले में पुराने नाम वाला फोटोयुक्त पहचान प्रमाण भी देना होगा।
नाम कितनी बार बदल सकते हैं ? Aadhaar Rule Change
सामान्य प्रक्रिया में नाम दो बार अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद जरूरी मामले में अपवाद प्रक्रिया के तहत UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय से मंजूरी लेनी पड़ती है।