क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट ! जानिए कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन और क्या हैं इसके बड़े फायदे ?

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क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट ! जानिए कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन और क्या हैं इसके बड़े फायदे ?

Udaipur Times, BH Number Plate: आपने रोड पर चलती हुई कई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर  BH लिखा हुआ जरूर देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर  BH नंबर होता क्या है?  इस लेख में हम आपको इससे संबंधित जानकारी देंगे। अगर आपकी नौकरी ऐसी है जिसमें बार-बार शहर या राज्य बदलना पड़ता है, तो वाहन की दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफी परेशान करने वाली हो सकती है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने BH (भारत) सीरीज नंबर प्लेट की शुरुआत की थी। 

अगस्त 2021 में लॉन्च हुई और 15 सितंबर 2021 से देशभर में लागू इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के पूरे देश में वाहन चलाने की सुविधा देना है। 

क्या है BH नंबर प्लेट?

BH यानी भारत सीरीज नंबर प्लेट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की एक विशेष पहल है। इस नंबर प्लेट के साथ वाहन मालिक को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। सामान्य नंबर प्लेट के मुकाबले BH सीरीज वाहन पूरे भारत में मान्य होते हैं और राज्य बदलने पर आरटीओ के चक्कर लगाने से राहत मिलती है।

कैसी होती है BH नंबर प्लेट?

BH सीरीज का नंबर कुछ इस तरह दिखाई देता है:
25 BH 1234 AA
25 : वाहन रजिस्ट्रेशन का वर्ष (2025)
BH : भारत सीरीज
1234 : कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया गया नंबर
AA : वाहन श्रेणी को दर्शाने वाले अक्षर

कौन कर सकता है आवेदन?

BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए हर व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ विशेष पात्रता शर्तें तय की गई हैं। BH नंबर प्लेट के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी, रक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के कर्मचारी, ऐसी निजी कंपनियों के कर्मचारी जिनके कार्यालय चार या उससे अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में हों और इन श्रेणियों के सेवानिवृत्त कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं।

BH नंबर प्लेट के प्रमुख फायदे

राज्य बदलने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं- सबसे बड़ा फायदा यह है कि वाहन को दूसरे राज्य में ले जाने पर नया रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती।

रोड टैक्स एकमुश्त नहीं देना पड़ता- सामान्य वाहनों में कई वर्षों का रोड टैक्स एक साथ जमा करना पड़ता है, जबकि BH सीरीज में टैक्स हर दो साल पर जमा किया जाता है।

पूरे देश में मान्य- यह नंबर प्लेट भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मान्य होती है।

ऑनलाइन प्रक्रिया- आवेदन से लेकर मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।

आसान रीसेल- BH नंबर प्लेट वाले वाहन को देश के किसी भी हिस्से में बेचना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है।

BH नंबर प्लेट के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

आधार कार्ड या पासपोर्ट

पता प्रमाण पत्र

कंपनी आईडी कार्ड या फॉर्म-16

वाहन का सेल सर्टिफिकेट (फॉर्म-21)

वैध वाहन बीमा

प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC)

वाहन का जीएसटी सहित इनवॉइस

कैसे करें आवेदन?

BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है।

परिवहन मंत्रालय के Parivahan Portal पर जाएं।

Bharat Series Registration विकल्प चुनें।

वाहन और व्यक्तिगत जानकारी भरें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

आवेदन स्वीकृत होने के बाद डिजिटल आरसी डाउनलोड करें।

कितना लगता है शुल्क?

BH सीरीज में रोड टैक्स वाहन की कीमत के आधार पर तय किया जाता है।

10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहन: लगभग 8% रोड टैक्स

10 लाख से 20 लाख रुपये तक कीमत वाले वाहन: लगभग 10% रोड टैक्स

20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहन: लगभग 12% रोड टैक्स

डीजल वाहनों पर 2% अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों को 2% की छूट मिलती है।

कितनी होती है वैधता?

BH नंबर प्लेट भी सामान्य रजिस्ट्रेशन की तरह 15 वर्षों तक वैध रहती है। इसके बाद हर पांच साल के लिए इसे नवीनीकृत कराया जा सकता है।

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