55 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ने पर कब मिलेगा PF का पूरा पैसा, जाने निकासी नियम ?
Udaipur Times, New Delhi : EPFO से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए नियमों के तहत 55 वर्ष की उम्र से पहले नौकरी छोड़ने या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले सदस्य को PF की पूरी राशि निकालने के लिए 12 महीने इंतजार करना होगा। हालांकि, पात्र सदस्य निर्धारित शर्तों के तहत कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान और ब्याज समेत पात्र राशि का 75% तक निकाल सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार यह बदलाव 29 जून 2026 को अधिसूचित EPF योजना, 2026 के तहत लागू हुआ है। इससे पहले समय से पूर्व अंतिम निपटान के लिए दो महीने की प्रतीक्षा अवधि थी।
इन स्थितियों में निकाल सकेंगे
जानकारी के मुताबिक 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में सेवानिवृत्ति लेने पर पूरी राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा स्थायी दिव्यांगता, छंटनी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और स्थायी रूप से विदेश जाने जैसी स्थितियों में भी पूर्ण निकासी की अनुमति है।