PM आवास योजना के अंतर्गत किसे मिलेगा पक्का घर ? जानें सरकार की नई योजना

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PM आवास योजना के अंतर्गत किसे मिलेगा पक्का घर ? जानें सरकार की नई योजना  

Udaipur Times, PM Awas Yojana 2.0: अगर आप अपना पहला पक्का घर खरीदने या बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0 आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में 3 करोड़ नए पक्के घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के पात्र परिवारों को घर बनाने, खरीदने और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना दो भागों में संचालित की जाती है।

PMAY-ग्रामीण (PMAY-G):

 यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के उन परिवारों के लिए है जिनके पास पक्का मकान नहीं है या वे अभी भी कच्चे घर में रहते हैं। सरकार पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है।

PMAY-शहरी (PMAY-U):

 यह योजना शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों के लिए है। इसके तहत घर खरीदने, बनवाने या होम लोन लेने पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

PMAY 2.0 के लिए कौन है पात्र?

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं।

आवेदक या उसके परिवार के नाम देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

परिवार ने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो।

PMAY-ग्रामीण के तहत लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनका नाम SECC-2011 और आवास प्लस (Awaas+) सर्वे की सूची में शामिल है।

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।

PMAY-शहरी के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।

EWS, LIG और MIG की आय सीमा

योजना के तहत परिवारों को वार्षिक आय के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

EWS: सालाना आय 3 लाख रुपये तक
LIG: सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपये
MIG: सालाना आय 6 लाख से 9 लाख रुपये

यदि परिवार की वार्षिक आय 9 लाख रुपये तक है और अन्य शर्तें पूरी होती हैं, तो योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

होम लोन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?

PMAY-Urban के तहत पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर सरकार ब्याज सब्सिडी देती है। अधिकतम 35 लाख रुपये कीमत का घर खरीदा जा सकता है। 25 लाख रुपये तक का होम लोन लिया जा सकता है। घर का कार्पेट एरिया 120 वर्गमीटर तक हो सकता है। 8 लाख रुपये तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलती है। पात्र लाभार्थी को अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। सब्सिडी की राशि निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक पात्र परिवार को अपना पहला पक्का घर उपलब्ध कराना है। यदि आपके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है और आपकी आय निर्धारित सीमा के भीतर है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन से पहले पात्रता, आय सीमा और आवश्यक दस्तावेजों की जांच जरूर कर लें।

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