नेशनल हाईवे पर पूरी सड़क पर क्यों नहीं जलती है लाइटें? जानिए NHAI का नियम
Udaipur Times, NHAI Lighting Rule : आप भी जब नेशनल हाईवे पर सफर करते होंगे तो मन में तो यह ख्याल जरूर आता होगा कि पूरी सड़क पर स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं जलती है? क्या इसके लिए कोई सरकारी नियम है? इसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट किया है कि हाईवे की पूरी लंबाई पर लाइट लगाना अनिवार्य नहीं है।
आपको बता दें कि देश में ऐसा कोई नियम ही नही है तो यह कहे कि हर नेशनल हाईवे को पूरी तरह स्ट्रीट लाइट से रोशन किया जाए। भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) और NHAI के मानकों के अनुसार, लाइटिंग केवल उन जगहों पर ही की जाती है जहां एक्सीडेंट होने का का खतरा अधिक होता है या फिर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है।
किन जगहों पर लगाई जाती है स्ट्रीट लाइट
नेशनल हाईवे पर लाइटिंग व्यवस्था चुनिंदा स्थानों पर की जाती है, जैसे कि टोल प्लाजा, फ्लाईओवर और अंडरपास, बड़े जंक्शन और चौराहे, बस स्टॉप और ट्रक ले-बाय, आबादी वाले क्षेत्र और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स।
पूरी सड़क पर क्यों नहीं लगाई जाती है लाइट
NHAI का कहना है कि हजारों किलोमीटर लंबे हाईवे पर लगातार लाइट लगाना बेहद महंगा और तकनीकी रूप से अव्यावहारिक है। इससे बिजली की खपत, रखरखाव और लागत कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए केवल जरूरत वाले स्थानों पर ही लाइटिंग की जाती है।
रात में सुरक्षा कैसे होगी सुनिश्चित
जहां स्ट्रीट लाइट नहीं होती, वहां सुरक्षा के लिए अन्य उपाय किए जाते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव रोड मार्किंग, कैट्स आई, दिशा सूचक बोर्ड, डिलिनेटर और साइन बोर्ड। इनकी सहायता से रात में भी ड्राइवर को सड़क की दिशा और सीमाएं आसानी से दिखाई देती हैं।
