अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) पर कार्यशाला
आज जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उदयपुर द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) की कार्यशाला अति.जिला कलक्टर बी.आर भाटी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
आज जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उदयपुर द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) की कार्यशाला अति.जिला कलक्टर बी.आर भाटी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
भाटी ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) की जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होने से व्यक्ति आर्थिक सहायता का लाभ नहीं ले पाते हैं। इस सेमीनार में प्रमुख वक्ता डॉ. विजय लक्ष्मी चौहान ने नियम 12(4) पर विस्तृत उद्बोधन दिया. बाल कल्याण समिति के धर्मेश जैन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम -1995 के नियम 11 यात्रा पर आने जाने व भोजन,दैनिक मजदूरी भत्ता आदि पर विचार रखे।
विशिष्ट लोक अभियोजन प्रकाश चन्द्र गुसर ने अनुसूचित जाति जन जाति के हत्या के प्रकरणों में पुलिस अन्वेषण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लेख नहीं किया जाता है। जिससे उनके परिवार आर्थिक सहायता पाने में असमर्थ हो जाता है। बाल कल्याण समिति सदस्य भगवंत सिंह सांखला ने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर एवं घरेलू हिंसा प्रकरणों के विषय में जानकारी दी ।
उपनिदेशक (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) मान्धाता सिंह ने वर्ष 2012-13 माह दिसम्बर तक की प्रगति बताते हुए बताया कि इस सत्र में 11लाख 66 हजार 250 रुपए की आर्थिक सहायता जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत कर 20 अनुसूचित जाति एवं 27 अनुसूचित जनजाति के पीडि़तों को राहत दी है।
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