डीलर्स को पंजीयन अधिकारी बनाने को लेकर कार्यशाला

परिवहन विभाग उदयपुर के तत्वाधान में उदयपुर ऑटोमोबाईल व्हीकल डीलर एशोसिएसन द्वारा जिले के सभी ट्रेड़ सर्टिफिकेट धारी डीलर व सब डीलर्स क

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डीलर्स को पंजीयन अधिकारी बनाने को लेकर कार्यशाला

परिवहन विभाग उदयपुर के तत्वाधान में उदयपुर ऑटोमोबाईल व्हीकल डीलर एशोसिएसन द्वारा जिले के सभी ट्रेड़ सर्टिफिकेट धारी डीलर व सब डीलर्स की कार्यशाला का शुक्रवार को शहर के सरदारपुरा स्थित होटल ट्यूलिप में आयोजित हुईं। कार्यशाला मे जिले के  95 ऑटोमोबाईल डीलर-सब डीलर्स सम्मिलित हुए।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. मन्नालाल रावत ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 4.1 में संशोधन करते हुए गैर-परिवहन यान बेचने वाले सभी ट्रेड़ सर्टिफिकेट धारी डीलर्स को पंजियन अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है। इन डीलर्स में दुपहिया यान, कार, ट्रेक्टर तथा सभी प्रकार के उपस्कर यान बेचने वाले डीलर्स-सब डीलर्स शामिल है।

कार्यशाला में पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत करने हेतु सभी डीलर्स/सब डीलर्स को प्रशिक्षण दिया गया एवं मौके पर आवेदन तैयार करने के लिए सहायता काउन्टर बनाए गये। कार्यशाला में परिवहन विभाग की ओर से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री रावत ने सरकार की नीति एवं निर्देशों को प्रस्तुत किया।

कार्यशाला में अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी.एल.बामनिया सहित विभाग के छगन लाल मालवीय, ललित कुमार चौधरी सहित डीलर एशोसिएसन के अध्यक्ष रोशनलाल जैन एवं संरक्षक शब्बीर के. मुस्तफा ने भी डीलर्स को संबोधित किया। कार्यशाला में परिवहन विभाग की ओर से 5 काउन्टर लगाए गये जिसके अन्तर्गत समस्त डीलर्स को पंजियन अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन भराए गये।

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