बिना CA आप खुद भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानें कौन-से दस्तावेज चाहिए और क्या है पूरा प्रोसेस ?
Udaipur Times, ITR Filing 2026 : आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 (सहज), ITR-2, ITR-3, ITR-4 (सुगम), ITR-5 और ITR-7 के रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। साथ ही ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 समेत अन्य फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी भी उपलब्ध करा दी गई है। अब करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी कर आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर सकते हैं।
पहली बार ITR भर रहे हैं? पहले रखें ये दस्तावेज तैयार
ITR फाइल करने से पहले इन जरूरी दस्तावेजों को अपने पास रखें—
आधार कार्ड (PAN से लिंक होना जरूरी)
पैन कार्ड
फॉर्म-16 (नियोक्ता द्वारा जारी)
AIS (Annual Information Statement) या Form 26AS
निवेश से जुड़े दस्तावेज (PPF, बैंक जमा आदि)
होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
बीमा प्रीमियम की रसीदें
धारा 80C, 80D आदि के तहत दावा किए जाने वाले दस्तावेज
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन ITR फाइल
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें।
e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return पर क्लिक करें।
एसेसमेंट ईयर 2026-27 चुनें और Online मोड का चयन करें।
Start New Filing या Resume Filing विकल्प चुनें।
अपनी श्रेणी (Individual, HUF आदि) के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें।
अपनी सुविधा के अनुसार पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था का चयन करें।
पोर्टल पर उपलब्ध Pre-filled जानकारी की जांच करें।
अपनी आय, टैक्स कटौती और धारा 80C, 80D जैसी छूट का विवरण भरें।
सभी जानकारी की समीक्षा कर Preview देखें और रिटर्न सबमिट करें।
टैक्स बनता है तो क्या करें?
अगर रिटर्न की गणना के बाद टैक्स देय निकलता है तो पोर्टल पर Pay Now और Pay Later का विकल्प मिलेगा। टैक्स जमा करने के बाद दोबारा रिटर्न फाइलिंग पेज पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अगर कोई टैक्स देय नहीं है या रिफंड बनता है तो सीधे Preview and Submit पेज पर जाकर घोषणा (Declaration) स्वीकार करें और रिटर्न सबमिट कर दें।
30 दिन के भीतर करना होगा ई-वेरिफिकेशन
रिटर्न जमा करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए करदाता आधार OTP, नेट बैंकिंग या EVC (Electronic Verification Code) का उपयोग कर सकते हैं। ई-वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना मोबाइल और ईमेल पर भी मिलेगी।
31 अगस्त है बिना जुर्माने ITR भरने की आखिरी तारीख
आयकर विभाग के अनुसार, 31 अगस्त 2026 तक ITR दाखिल करने पर किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद 31 दिसंबर 2026 तक विलंबित (Belated) रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित जुर्माना देना होगा।
कौन-सा ITR फॉर्म किसके लिए?
ITR-1 (सहज): वेतनभोगी व्यक्ति, एक मकान से आय और अन्य स्रोतों से आय वाले करदाता।
ITR-2: ऐसे व्यक्ति या HUF जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं है।
ITR-3: व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्ति या HUF।
ITR-4 (सुगम): प्रिजम्पटिव टैक्सेशन योजना के तहत व्यवसाय या पेशे से आय वाले करदाता।
अगर करदाता को यह समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा ITR फॉर्म भरना है, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध "Help Me Decide" विकल्प की मदद से अपनी पात्रता के अनुसार सही फॉर्म चुना जा सकता है।
