हाईवे से इतनी दूर होना चाहिए आपका घर, जान ले नए नियम, वरना चलेगा बुलडोजर ?
National Highway : अगर आपका भी प्लॉट या खेत की जमीन हाईवे के नजदीक है और आप उस पर घर बनाना चाहते हो तो रुक जाइए। आपको यह जानकारी जानना बहुत जरूरी है की अगर आप हाइवे के नजदीक घर बना रहें है तो नये नियमों के अनुसार यह कितनी दूरी पर होना चाहिए, जिससे आप और आपका घर दोनों सुरक्षित रहने वाले है।
हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। लेकिन घर बनाने में जीवन की सारी जमापूंजी लग जाती है। जानकारी के अनुसार, यदि घर नेशलन हाईवे या राजकीय हाईवे के नजदीक होता है, तो जहां एक तरफ वह सबसे महंगा घर बन आता है वही इस पर प्रशासन का बुलडोजर चलने का भी अधिक खतरा रहता है। National Highway
क्या है नियम
भूमि नियंत्रण नियम, 1964 पर गौर करें, तो खुले या कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय व प्रांतीय हाईवे की मध्य रेखा से करीब 75 फीट की दूरी से पहले किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। National Highway
शहरों में यह दूरी और कम हो जाती है। यदि किसी शहर इलाके से हाईवे गुजर रहा है, तो इस स्थिति में यह दूरी 60 फीट होती है। National Highway
निर्माण अवैध
किसी भी हाईवे की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर के दायरे में बना किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाता है। National Highway ऐसे में निर्माण पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। यदि निर्माण 40 से 75 मीटर की दूरी के दायरे में हो रहा है, तो NHAI से अनुमति लेना अनिवार्य है।
