राज्य सरकार ने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) को उनके क्षेत्र में राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है।
इस संबध में गृह विभाग ने एक अधिसुचना जारी कर विवाह और अंत्येष्टि के अलावा किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एंव अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति को अनिवार्य किया है। ऐसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने पर, मास्क नहीं पहनने पर और बिना पूर्व अनुमति के आयोजन कर अधिनियम का उल्लघंन करने वाले आयोजन कर अधिनियम का पालन न करने वाले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं 10 हजार का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
Article By Alfiya Khan
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