उदयपुर के 1510 अधिवक्ताओं को किया पैरवी से वंचित

अधिवक्ता के तौर पर मिलने वाले परिलाभों से भी वंचित कर दिया गया हैं

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udaipur court

उदयपुर 22 मार्च 2025। बार कौसिंल ऑफ राजस्थान ने बार एसोसिएशन उदयपुर के 1510 अधिवक्ताओं को पैरवी से वंचित कर दिया है।   

बार कौसिंल ऑफ राजस्थान द्वारा जारी पत्रांक बीसीआर/जेयू/एसईसी/बीए/2025/1962 दिनांक 03.03.2025 के परिप्रेक्ष्य में जिन अधिवक्ताओं ने 1 जुलाई 2010 के बाद लॉ की डिग्री पाप्त की उन्हे ऑल इण्डिया बार एक्जाम  को दो वर्ष के भीतर पास करना आवश्यक था परन्तु वर्तमान में भी उनके द्वारा उक्त परीक्षा पास नही की गई जिस पर बार कौन्सिल ऑफ राजस्थान द्वारा सूचीबद्ध करते हुए उनके अधिवक्ता होने के अधिकारों से वंचित करते हुए न्यायालयों मे पैरवी करने हेतु रोक लगा दी गई है। 

साथ ही अधिवक्ता नही होने के कारण उन्हे अधिवक्ता के तौर पर मिलने वाले परिलाभों से भी वंचित कर दिया गया हैं।

सभी वंचित किये गए अधिवक्ताओं को सूचना पत्र मय लिस्ट जरिये व्हाट्सएप ग्रुप एवं नोटिस बार्ड पर चस्पा कर प्रेषित कर दी गई है। 

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