उदयपुर 14 अप्रैल 2025 | आगामी अक्षयतृतीया एवं अबुज सावो के क्रम में गायत्री सेवा संस्थान,उदयपुर व जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स की टीम ने संयुक्त प्रयास से जिले के कुराबड पंचायत समिति के भैंसड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में नाबालिक बच्चियों के विवाह की सूचना पर स्थानीय प्रशासन सचिव, पटवारी के साथ मिल कर दो बालिकाओ जिनकी उम्र 16 वर्ष थी का बाल विवाह रुकवाया।
साथ ही उनके परिवार वालो पाबंद कर हिदायत दी की जब तक तक बालिकाए 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक उनका विवाह नहीं करे। यदि ऐसा नहीं किया तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत उन पर क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी |
इस अवसर पर गायत्री सेवा संस्थान कजे निदेशक व राजस्थान बाल आयोग,राजस्थान सरकार के पूर्व सदस्य डॉ. शैलेन्द्र पंड्या ने जानकारी देते हुए बाते की हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्थान आखातीज के पूर्व अलर्ट मोड पर रहते हुए यह देख रही है की किसी बचपन की आहुति बाल विवाह में न हो जाये |
जल्द ही जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिल कर इस हेतु विशेष अभियान भी एक माह के लिए चलाया जायेगा |
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