पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की कठोर सजा और 50 हज़ार का जुर्माना

पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की कठोर सजा और 50 हज़ार का जुर्माना

ब्लैक मैलिंग से परेशान होकर किया था आत्महत्या का प्रयास

 
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उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म करने और उसके अश्लील फोटो खींच उसे ब्लैक मेल करने के मामले में पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए  के जुर्माने की सजा सुनाई।

आरोपी कि पहचान आसिफ सिंधी निवासी कोल्यारी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने 29 अक्टूबर 2020 को हिरणमगरी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी ने 27 अक्टूबर को कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।  

होश में आने के बाद आत्महत्या के प्रयास करने के पीछे के कारण के बारे पूछा गया तो उसने बताया कि आरोपी आसिफ से उसकी पहले से जान पहचान थी, इसी के चलते  उसने हिरणमगरी इलाके में एक किराए के कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो एवं वीडियो बना लिए ओर बाद में वह और उसके दोस्त उसे ब्लैकमेल कर रहे है।

13 गवाह और 26 दस्तावेज न्यायलय में पेश किए गए । इसी को आधार मानते हुए न्यायालय ने अभियुक्त आसिफ सिंधी को दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत भादंसं की धारा 376 (3) में दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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