नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की सजा और 50 हज़ार जुर्माना

उदयपुर की पोक्सो कोर्ट का फैसला 

 | 
judgement

उदयपुर 29 अप्रैल 2023 । 17 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोकसो 1 कोर्ट ने आरोपी कों 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रूपए नकद के जुर्माने की सज़ा सुनाई हैं। कोर्ट के समक्ष पब्लिक प्रोसीकुटर (पी.पी) एडवोकेट चेतन पूरी गोस्वामी ने 16 गवाह और 30 साक्ष्य पेश किए जिनके मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

पी. पी चेतन पूरी गोस्वामी ने बताया की पीड़िता के पिता ने सेमारी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी की 26 जनवरी 2020 कों आरोपी पीड़िता जो की 2020 में राजकीय उच्चमाध्यमिक विद्यालय की 11 की छात्रा थी उसे स्कूल से आते समय जबरन अपहरण कर ले गया, इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज की और तलाश शुरू की, पुलिस ने 5 फरवरी 2020 कों पीड़िता कों बरामद किया और घर वालों कों सौंप दिया। जिसके बाद पीड़िता ने अपने बयान में बताया था की आरोपी उसके काका के साथ काम करता था और पिछले कुछ समय से उसके घर आया जाया करता था जिस से उसकी पीड़िता और परिवार से पहचान हो गई थी, घटना वाले दिन जब वो स्कूल से लौट रही थी तब रास्ते में मोटरसाइकल लेकर आया और बहका कर अपने साथ गुजरात ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ होटल के कमरे में दुष्कर्म किया।

जिसके बाद वो उसे गुजरात लेकर गया फिर वापस उदयपुर लेकर आया फिर हरियाणा ले कर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन उसे मोटर साईकिल पर बिठाकर उदयपुर लेकर आया और मोटर साईकिल को बस स्टेण्ड पर खडी कर उसे बस में बिठाकर हरियाणा पंजाब की तरफ ले गया। आरोपी उसे स्लीपर में ही लेकर घुमता रहा और बस में उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां से आरोपी -3 दिन बाद वापस उसे लेकर उदयपुर आया और मोटर साईकिल पर बिठाकर उसे मेहसाणा लेकर गया, जहाँ एक गेस्ट हाउस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां से मोटर साईकिल पर उसे डूंगरपुर लेकर आया जहाँ बाजार में कमरा किराए लेकर 3-4 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता के बयान के आधार पर और उस वक़्त उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होने की वजह से आईपीसी की धारा 363,344,376 ( ढ़) और पोकसो एक्ट की धारा 5 (ठ) / 6 में मामला दर्ज किया गया और आरोप पत्र पेश किया गया जिंसमे कोर्ट ने 16 गवाह और 30 साक्ष्य के मद्देनजर शनिवार 2023 कों फैसला सुनाते हुए आरोपी कों 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार नकद के जुर्माने की सज़ा सुनाई हैं।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News