मिसब्रांडेड कांगणी का आटा खाकर ही बीमार हुए थे 200 लोग

मिसब्रांडेड कांगणी का आटा खाकर ही बीमार हुए थे 200 लोग

विक्रेताओं पर होगी कार्यवाही

 
food poisoning case udaipur

23 जून को एकादशी व्रत में कांगणी का आटा खाकर अस्पताल पहुंचे थे क़रीब 200 लोग 

उदयपुर 4 अगस्त 2021 । उदयपुर में एकादशी के अवसर पर व्रत के बाद कांगणी का आटा खाकर करीब 200 लोग बीमार हो कर अस्पताल पहुंचे थे। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले की विभिन्न विक्रेताओ की दुकान से कांगणी के आटे के सैंपल ले कर जांच की थी। जांच की रिपोर्ट में कांगणी के आटे के सैंपल मिसब्रांड और सब स्टैंडर्ड पाए गए। अब इन विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  खराड़ी ने बताया की मेसर्स ज्ञान ट्रेडर्स काली बावड़ी उदयपुर से लिया गया भागर का नमूना मिसब्रांडेड पाया गया। मेसर्स खूबचंद ज्ञानमल लखारा चौक धानमंडी रोड उदयपुर से लिए गए कांगणी के आटे का सैंपल सबस्टैंडर्ड पाया गया। मेसर्स गोविंदराम जेउमल जडियो की ओल घंटाघर की दुकान से लिए गए साबूदाना का नमूना अनसेफ एवं सबस्टैंडर्ड पाया गया। मेसर्स सैफी ट्रेडिंग कंपनी कृषि मंडी यार्ड उदयपुर से लिया गया राजगीर का आटा (अंजलि ब्रांड) का नमूना मिसब्रांड एवं सबस्टैंडर्ड पाया गया। तथा मेसर्स प्रवीण कुमार मक्खन लाल करणपुर से लिया तिली के तेल का नमूना मिसब्रांडेड पाया गया। 

उल्लेखनीय है की कांगणी का आटा खाने से बीमार होने पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में उक्त फर्मो नोटिस दिए गये है। शीघ्र ही इनके खिलाफ अनुसन्धान पूरा कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित न्यायालय में परिवाद पेश किया जायेगा। 

वहीँ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उदयपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए गए ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा लिया गया मेसर्स रमेश कुमार देवेंद्र कुमार कृषि मंडी उदयपुर से मखाना का नमूना भी मिसब्रांडेड पाया गया है। इस फर्म के खिलाफ भी अनुसन्धान पूरा कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित न्यायालय में परिवाद पेश किया जायेगा।

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