उदयपुर 27 जून 2024 । ज़िला एवं सेशन न्यायलय उदयपुर की पोक्सो कोर्ट क्रम सं. 2 ने गुरुवार को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट सैयद हुसैन ने बताया की घटना फलासिया थाना क्षेत्र में 9 जून 2022 को हुई जब पीड़िता बाजार से खरीदारी करने के बाद अकेली पैदल पैदल अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्त ने उसे रोका और जबरदस्ती घसीटता हुआ अकेले स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा।
पीड़िता द्वारा विरोध करने पर उसने उसके साथ लात गुस्सों और बेल्ट से मारपीट की और फिर दोबारा उसे निशाना बनाया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 376, 341, 323, 363, 366 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर अनुसधान शुरू किया।
एडवोकेट सैयद हुसैन ने बताया कि इस मामले में आरोपी की गिरफ़्तारी के बाद से मामले न्यायलय में विचाराधीन था। इस मामले को लेकर 14 गवाहों को सुना गया साथ ही 30 से अधिक दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई।
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