पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 8 लाख की प्रतिकर राशि मंजूर


पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 8 लाख की प्रतिकर राशि मंजूर

6 प्रकरणों में पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी 

 
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उदयपुर, 9 नवंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में बुधवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष चंचल मिश्रा की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई। 

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि 6 प्रकरणों में पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये 8 लाख की राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफ.डी.आर. करवाई जाएगी।

पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत हत्या, एसिड अटैक, दुष्कर्म एवं पॉक्सो के प्रकरणों में पीड़ित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीड़ित व पीड़ित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है। बैठक में पारिवारिक कोर्ट के जज मनीष अग्रवाल, श्रम कोर्ट के जज शिव कुमार शर्मा, सीजेएम कोर्ट के जज प्रवीण कुमार, राकेश मोगरा एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे ।

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