पीड़िता के बयान के बाद आरोपी दोषमुक्त

पोक्सो न्यायालय क्रम-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में पीड़िता के बयान के बाद अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया है।

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पीड़िता के पिता ने गलत उम्र बताते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था

उदयपुर 14 सितंबर 2022 । पोक्सो न्यायालय क्रम-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में पीड़िता के बयान के बाद अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया है। पीड़िता के पिता ने गलत उम्र बताते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।

पीड़िता ने बताया कि वह बालिग थी और इच्छा से भरत कुमार के साथ गई। उन्होंने बताया की हम सिरोही में पति-पत्नी की तरह रहे। पीड़िता के पिता ने उम्र गलत बताकर न्यायालय व पुलिस से बेटी के बालिग होने का तथ्य छिपा कर अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण, बलात्कार और पोक्सो एक्ट में झूठा प्रकरण दर्ज करवाया था। 

युवती के पिता ने आटा-साटा प्रथा में उसका विवाह एक ऐसे आदमी से तय कर दिया था, जो विकलांग था और उम्र में काफी बड़ा था। युवती उसके परिचित सिरोही निवासी भरत कुमार प्रजापत से शादी करना चाहती थी। युवती की भरत से फलासिया में एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई, जहां भरत डीजे साउंड बजाने के लिए आया करता था। 

अभियुक्त के एडवोकेट हरीश पालीवाल ने बताया कि न्यायालय में पीड़िता ने पिता द्वारा तथ्य छिपाकर प्रकरण दर्ज करवाने का खुलासा किया और पंचायत से जारी जन्म प्रमाणपत्र की प्रति देते हुए स्वयं को बालिग बताया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुलदीप परिहार द्वारा 10 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए गए। मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को निर्दोष पाते हुए अपराध से बरी कर दिया।

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