उदयपुर 19 अक्टूबर। जिला कलेक्टर ताराचन्द मीणा द्वारा एक आदेश जारी कर पूल कार्यालय के वाहन चालक सरदार सिंह को निलंबित किया है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रभा गौतम ने बताया कि इस वाहन चालक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित है। अतः राजस्थान असैनिक सेवाएं 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन चालक को कलक्टर मीणा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय उपखंड अधिकारी लसाडिया के कार्यालय में रहेगा एवं इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
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