उदयपुर । मैसर्स स्टार फुड्स प्रोडक्टस के ट्रेड मार्क वाली "स्टार ब्रेड" के नाम से मैसर्स महालक्ष्मी फुड्स प्रोडक्टस् द्वारा फर्जी तरीके से ट्रेड मार्क का दुरूपयोग कर रॉयल स्टार के नाम से ब्रेड का उत्पाद एवं विक्रय कर वादी कम्पनी की छवि को धूमिल कर रहा था, इस मामले में अदालत ने फुड सेफ्टी ऑफिसर को आदेश दिये कि मैसर्स महालक्ष्मी फुड्स प्रोडक्टस् कम्पनी का निरीक्षण कर "रॉयल स्टार ब्रेड" के नाम से तैयार कर विक्रय किये जा रहे सम्पूर्ण रेपर्स जब्त कर उन्हें नष्ट कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये।
शहर के वाणिज्यिक न्यायालय में मैसर्स स्टार फुड प्रोडक्स, गुमानिया वाला पुलां की ओर से प्रोपराईटर इस्माईल अली के जरिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मैसर्स महालक्ष्मी फुड प्रोडक्स, मठ मादड़ी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, उदयपुर के विरूद्ध मिलती-जुलती पैकिंग से "रॉयल स्टार" ब्रेड उत्पाद विक्रय करने के मामले में अधिवक्ता नारायण चांदवानी के मार्फत प्रस्तुत किया था जिस पर न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में गत वर्ष 11 नवम्बर को विपक्षी मैसर्स महालक्ष्मी फुड को पाबन्द किया कि वह "रॉयल स्टार" के नाम से ब्रेड उत्पाद एवं विक्रय नहीं करेगा।
अदालत के आदेश के बावजूद मैसर्स महालक्ष्मी फुड द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए "रॉयल स्टार" के नाम से ही अपना उत्पाद निर्मित कर बाजार में विक्रय किया जा रहा है। इस पर वादी कम्पनी की ओर से अदालत में न्यायालय के आदेश की अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वाणिज्यिक न्यायालय की पीठासीन अधिकारी शिवानी जौहरी ने आदेश में फुड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देशित किया कि मैसर्स महालक्ष्मी फुड के उत्पाद स्थल पर जाकर निरीक्षण करें कि यदि वादी कम्पनी के ब्राण्ड के नाम से मिलता-जुलता प्रोडक्स या रेपर या पैकेजिंग की सामग्री पायी जाती है तो उसे जब्त करें। पीठासीन अधिकारी ने आदेश के साथ फुड सेफ्टी ऑफिसर को मैसर्स महालक्ष्मी फुडस का रेपर भी सौंपते हुए आदेशित किया कि रेपर में विपक्षी द्वारा रॉयल स्टार ब्रेड पैकिंग कर बेची जा रही है तो उक्त रेपर्स को जब्त कर नष्ट किया जावे तथा इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।
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