पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक करवाना होगा वार्षिक भौतिक सत्यापन

पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक करवाना होगा वार्षिक भौतिक सत्यापन

पेंशन के दुरुपयोग पर रोक की कवायद

 
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उदयपुर, 8 दिसंबर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिले के सभी उपखंड अधिकारी नगर निगम आयुक्त सभी विकास अधिकारी तहसीलदार एवं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर पेंशनर हित में निर्धारित समयावधि में भौतिक सत्यापन संबंधी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
 

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मान्यता सिंह ने बताया कि पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भोतिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से करवा सकते है। अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आईरिस स्केन से भी हो सकेगा। किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित विकास अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं की एएसओ आईडी से एसएसपी पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उस पेंशनर के रजिस्ट्रड मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन करवा सकता है। यदि इस अवधि में प्रतिवर्ष माह नवंबर दिसंबर में किसी पेंशनर द्वारा जनआधार से जुडी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमैट्रिक के माध्यम से लिया गया हो (यथा राशन, चिकित्सा, बीमा आदि तो ऐसे पेंशनर को पृथक से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पेंशनर जो अत्याधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हो, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ बीडीओ द्वारा किया जा सकेगा।

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