ओड़ा रेलवे पुल ब्लास्ट मामले के आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ी

ओड़ा रेलवे पुल ब्लास्ट मामले के आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ी

5 दिनों में आरोपियों से लंबी पूछताछ

 
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उदयपुर,23 नवम्बर  ज़िले के ओडा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सहित 4 लोगो को उनकी रिमांड की अवधि समाप्त होने पर एटीएस की टीम ने आज कोर्ट में पेश किया जहाँ कोर्ट द्वरा उनकी रिमांड अवधि को पुनः 5 दिन तक बढ़ा दिया गया।

आरोपियों की तरफ से उके वकील एडवोकेट रजनीश माहुर ने बताया की एसटीएस द्वारा 4 आरोपी धुलचंद मीणा उसके साथी प्रकाश और विस्फोटक  बेचने वाले पिता-पुत्र बिहारी एवं अंकुश सुहालका को आज बुधवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया जिस दौरान अनुसंधान अधिकारी द्वारा इन सभी की रिमांड अवधि 7 दिन बढाने की मांग की गई थी

जिस पर कोर्ट ने अवधि को 5 दिन तक बढ़ा दिया है। माहुर ने बताया की इस बार एटीएएस द्वारा कोई नए तथ्य कोर्ट में पेश नहीं किया है ,पुराने तथ्यों के आधार पर ही रिमांड की अवधि बढ़ाने की स्वीकृत की गई है। 

गौरतलब है की उदयपुर 25 किलोमीटर दूर स्थित ओडा रेलवे पुल को उड़ाने की नियत से पुल पर एक स्थानीय व्यक्ति धुल चंद द्वारा विस्फोटक लगाकर धामाका किया गाय था। जिसमे रेलवे की पटरियों को काफी नुक्सान हुआ था। सुरक्षा एजंसियों द्वारा मेहनत कर एक बाल अपचारी और दो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। अगले दिन टीम द्वारा विस्फोटक आरोपी को बेचने के आरोप में एक स्थानीय पिता पुत्र को भी गिरफ्तार किया और कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। जहाँ से उन्हें 23 नवम्बर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा गया था. रिमांड के दौरान पूछताछ में एटीएस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर बड़ी मात्र में डेटोनेटर, फ्यूज वायर और अन्य सामग्री बरामद की गई थी। 

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