तंबाकू नियंत्रण को लेकर चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत आज चालान की कार्रवाई हेतु आयोजित महाअभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर तारा चंद मीणा ने अस्पताल परिसर से 100 गज के अंदर तंबाकू उत्पाद बेच रहे विक्रेता पर कार्रवाई करते हुए कोटपा एक्ट के अंतर्गत चालान काटने की कार्रवाई की।
जिला कलेक्टर ने तंबाकू विक्रेता को पाबंद करते हुए कहा कि किसी भी अस्पताल अथवा स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे के अंदर किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है जो की कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 ए का उलंघन है।
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