8 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी दोषमुक्त


साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बरी

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Udaipur Court

उदयपुर 8 अप्रैल 2026 - उदयपुर में 8 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो अधिनियम क्रम संख्या 1 ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। 

पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन ने हिरणमगरी  निवासी आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 18 दस्तावेज, एक आर्टिकल को पेश किया गया साथ ही 7 गवाहों को सूना गया जिसके आधार पर अपना निर्णेय सुनाया

 मामले में बचाव पक्ष की पैरवी चीफ डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता गोविंद वैष्णव द्वारा की गई।

अधिवक्ता गोविंद वैष्णव ने बताया की न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रकरण में प्रस्तुत वीडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में प्रमाणित नहीं हो सकी। जांच के दौरान वीडियो की सत्यता की पुष्टि के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण नहीं करवाया गया था। इसके अलावा वीडियो क्लिप से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। 

वैष्णव ने बताया की अदालत ने यह भी पाया कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले और जब्ती के गवाहों के बयानों में विरोधाभास था। मामले के महत्वपूर्ण गवाह भी पक्षद्रोही हो गए, जिससे अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। अभियुक्त की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान की गई।

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