राजकीय संपत्ति पर पोस्टर और सड़क बीच बैनर टांगने पर निगम ने की कार्यवाही


राजकीय संपत्ति पर पोस्टर और सड़क बीच बैनर टांगने पर निगम ने की कार्यवाही

शहर की सुंदरता बिगाड़ने पर नगर पालिका अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

 
UMC

उदयपुर 12 मार्च 2025। नगर निगम ने लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने और सड़क मध्य बैनर टांगने के कारण शहर की 18 फर्मों को नोटिस दिया है। निगम सख्ती करते हुए पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाएगी।

नगर निगम आयुक्त आईएएस राम प्रकाश ने बताया कि उदयपुर शहर में किसी भी सार्वजनिक/राजकीय संपत्ति पर बैनर एवं पोस्टर नहीं चिपकाने हेतु कई बार अपील की गई। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई लेकिन निगम की अपील को नजरअंदाज करते हुए फिर से 18 प्रतिष्ठानों ने सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए ओर सड़क के बीच में बैनर लगाए जिससे शहर की खूबसूरती बिगड़ रही है। 

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मंगलवार को शहर कोट भीतर घंटाघर, जगदीश चौक, हाथीपोल, सूरजपोल, चांदपोल, आदि क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए और बैनर लगाए गए थे। इसको लेकर सभी फर्मों को नोटिस जारी किया। यदि उक्त संबंधित फर्म द्वारा नोटिस की पालना नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

इन धाराओं में होगी कार्यवाही

नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने बताया कि नगर निगम द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत नोटिस जारी किया। संस्था या व्यक्ति विशेष द्वारा यदि नोटिस की पालना नही की जाती है तो निगम पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। निरीक्षक डांगी ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत प्रथम अपराध कारित करने पर एक वर्ष तक का कारावास के साथ न्यूनतम जुर्माना पांच हजार एवं अधिकतम दस हजार तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है, तथा पश्चातवर्ती अपराध कारित करने पर दो वर्ष तक कारावास अथवा न्युनतम दस हजार एवं अधिकतम बीस हजार जुर्माने तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।अतः कोई भी संस्था या व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में स्तिथ राजकीय और सार्वजनिक संपत्ति पर बैनर पोस्टर या स्टीकर नही चिपकावे।

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