राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने पर निगम ने की कार्यवाही


राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने पर निगम ने की कार्यवाही

शहर की सुंदरता बिगाड़ने पर दर्ज होंगी एफआईआर

 
UMC

उदयपुर 25 मार्च 2025। नगर निगम ने शहर में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने के कारण संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया है। निगम सख्ती करते हुए पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाएगी।

नगर निगम आयुक्त आईएएस राम प्रकाश ने बताया कि उदयपुर शहर में किसी भी सार्वजनिक/राजकीय संपत्ति पर बैनर एवं पोस्टर नहीं चिपकाने हेतु कई बार अपील की गई। दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई लेकिन निगम की अपील को नजरअंदाज करते हुए फिर से छात्र नेता द्वारा शहर में कई सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए जिससे शहर की खूबसूरती बिगड़ रही है। सोमवार को शहर में शास्त्री सर्कल, विश्वविद्यालय मार्ग आदि क्षेत्र में एक छात्र नेता द्वारा पोस्टर लगाए गए इसको लेकर संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया है। यदि उक्त संबंधित द्वारा नोटिस की पालना नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

इन धाराओं में होगी कार्यवाही

नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने बताया कि नगर निगम द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत नोटिस जारी किया। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि जो पोस्टर चिपकाए गए है उन्हें संबंधित व्यक्ति अपने स्तर पर हटा कर नियमानुसार जुर्माना राशि निगम में जमा करवा देवे। व्यक्ति विशेष द्वारा यदि नोटिस की पालना नही की जाती है तो निगम पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। 

निरीक्षक डांगी ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत प्रथम अपराध कारित करने पर एक वर्ष तक का कारावास के साथ न्यूनतम जुर्माना पांच हजार एवं अधिकतम दस हजार तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है, तथा पश्चातवर्ती अपराध कारित करने पर दो वर्ष तक कारावास अथवा न्युनतम दस हजार एवं अधिकतम बीस हजार जुर्माने तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।अतः कोई भी संस्था या व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में स्तिथ राजकीय और सार्वजनिक संपत्ति पर बैनर पोस्टर या स्टीकर नही चिपकावे।

आयुक्त ने लिखा रजिस्ट्रार को पत्र

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने छात्र संघ चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों की अनुपालना के सम्बद्ध  में सुखाड़िया विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है।

आयुक्त ने पत्र में लिखा है कि कई छात्र नेताओं द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर चुनाव प्रचार के पोस्टर लगा दिए जाते है जो कि छात्र संघ चुनाव हेतु सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। अतः इस संबंध में विश्वविद्यालय व अधिनस्थ महाविद्यालय के समस्त छात्रों को छात्र संघ चुनाव हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों अनुपालना हेतु पाबंद करे। साथ ही वर्तमान में जिस छात्रा नेता ने शहर में पोस्टर चिपकाए है उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करावे।
 

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal

Tags