कोटड़ा में मिलीं प्राचीन जैन प्रतिमाओं पर प्रशासन ने दावेदारों से 5 माह में मांगा दावा
Udaipur Times, Udaipur News: उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील के राजस्व ग्राम जुड़ा में जमीन के समतलीकरण और खुदाई कार्य के दौरान मिली प्राचीन जैन प्रतिमाओं के संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 की धारा 5 के अंतर्गत आधिकारिक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत संभावित दावेदारों से 5 माह के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करने को कहा गया है।
अधिसूचना के अनुसार, ग्राम पंचायत जुड़ा के स्वामित्वाधीन आराजी संख्या 191 (रकबा 3.3380 किस्म आबादी) में स्थित एक प्राचीन मंदिर के खंडहर के पास खुदाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान पाषाण (पत्थर) की कुल 8 जैन प्रतिमाएं मिलीं, जिनमें 6 छोटी तथा 2 बड़ी जैन तीर्थंकर मूर्तियां शामिल हैं। इसके साथ ही एक ‘अर्धछज्जा’ भी प्राप्त हुआ है।
उपकोषाधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी गईं प्रतिमाएं
प्राप्त सभी प्रतिमाओं को तकनीकी मूल्यांकन और विस्तृत जांच प्रक्रिया पूरी होने तक उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा की अस्थायी अभिरक्षा में उपकोषाधिकारी कार्यालय कोटड़ा में सुरक्षित रखवाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित किया गया है कि उक्त मूर्तियों या उस भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार के अधिकार, स्वत्व या हित का दावा करने वाले व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से पांच माह के भीतर स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि के अंदर कोई व्यक्ति अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसके समस्त अधिकार समाप्त मान लिए जाएंगे और नियमानुसार संपत्ति का अंतिम निस्तारण कर दिया जाएगा।