Udaipur Times, Dry Day in Udaipur: पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर जिले में विभिन्न चुनावी चरणों के दौरान सूखा दिवस घोषित किए हैं।
आदेश के अनुसार चुनाव के दौरान संबंधित मतदान क्षेत्रों तथा उनके 5 किलोमीटर के परिधीय (सीमावर्ती) क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए प्रथम चरण में 20 अक्टूबर को सांय 6 बजे से 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक, द्वितीय चरण में 26 अक्टूबर को सांय 6 बजे से 28 अक्टूबर को सांय 6 बजे तक तथा तृतीय चरण में 1 नवंबर को सांय 6 बजे से 03 नवम्बर को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।
इसी प्रकार पंच एवं सरपंच पद के चुनाव के लिए प्रथम चरण में 22 अक्टूबर को सांय 6 बजे से 24 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक, द्वितीय चरण में 28 अक्टूबर को सांय 6 बजे से 30 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक तथा तृतीय चरण में 3 नवंबर को सांय 6 बजे से 5 नवंबर को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस रहेगा।
मतदान के बाद जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के वोटों की गिनती के लिए निर्धारित तिथि 20 नवंबर 2026 को भी पूरे पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।