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अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के आवेदन 31 अगस्त तक मांगे गए

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12वीं उत्तीर्ण छात्रा RBSE में न्यूनतम 65 प्रतिशत अथवा CBSE में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्तकर्ता तथा वर्तमान में मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत छात्रा इस योजना का लाभ

अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए संचालित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के आवेदन 31 अगस्त तक मांगे गये है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेमलता कांकरिया ने अवगत कराया कि पात्र छात्राओं को आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

उन्होंने बताया कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय से नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्रा जो आरबीएसई में न्यूनतम 65 प्रतिशत अथवा सीबीएसई में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्तकर्ता तथा वर्तमान में मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत छात्रा हो, वह छात्रा इस योजना की पात्र होगी।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका, राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र, सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था से पाठ्यक्रम का विवरण मय नियमित विद्यार्थी होने संबंधित संस्था प्रधान का मूल प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराना न हो।

आवेदक बी.पी.एल. छात्रा होने की स्थिति में बी.पी.एल. कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति जनआधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति आवेदक दिव्यांग छात्रा होने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित पत्र की स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है। इस योजना के अन्तर्गत पात्रता हेतु वरियता जिला स्तर पर संकाय वाइज निर्धारित की जायेगी तथा इस योजनान्तर्गत जिले की कुल 24 छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने का लक्ष्य हैं।

ऑनलाइन आवेदनकर्ता छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पश्चात् आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज वर्तमान शैक्षणिक संस्था में जमा कराना होगा। प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच कर प्रत्येक पात्र छात्रा का आवेदन ऑनलाइन जिले के नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे।

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