शिष्या से रेप के मामले में आसाराम को उम्रकैद

शिष्या से रेप के मामले में आसाराम को उम्रकैद

जोधपुर जेल में बंद आसाराम को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सुनाई सजा 

 
Life imprisonment for Asaram Bapu

जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में सूरत की एक शिष्या के साथ दुष्कर्म के आरोप में आजीवन करावास की सजा सुनाई है। गांधीनगर सेशन कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीके सोनी ने सजा सुनाई। 

पीड़ित शिष्या ने आसाराम समेत सात अन्य के खिलाफ अक्तूबर 2013 में एफआईआर दर्ज कराई थी। एक दिन पहले कोर्ट ने इस मामले में अन्य छह आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए आसाराम पर आरोप तय किए थे और दोषी माना था। जोधपुर जेल में बंद आसाराम को गांधीनगर कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। इससे पूर्व जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से वह जोधपुर की जेल में बंद है।

उल्लेखनीय है कि 10 साल से जेल में बंद आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का यह मामला 22 साल पुराना है। तब अक्टूबर 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में FIR दर्ज हुई थी। FIR के मुताबिक, महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया। महिला तब आसाराम के आश्रम में थी। मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी।

इस केस में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना। आरोपियों में से एक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सरकारी वकील आर.सी. कोड़ेकर ने बताया कि आसाराम को धारा 342, 357, 376, 377 के तहत सजा सुनाई गई। कोर्ट ने पीड़ित को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

आसाराम के खिलाफ चल रहे अन्य मामले

जुलाई 200 में मोटेरा में 10 साल के अभिषेक वाघेला और 11 साल के दीपेश वाघेला की अधजली और क्षत-विक्षत लाशें मिलीं थी, इस मामले में आसाराम को  क्लीन चिट मिल गई। अगस्त 2013 में जोधपुर की छात्रा से रेप के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 2013 में सूरत की लड़की ने चांदखेड़ा थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई, आसाराम दोषी पाया गया, आज सजा सुनाई गई। 

इसी प्रकार जोधपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दो और मामले सामने आए हैं। इनमें फैसला आना बाकी है। जबकि नवंबर 2014 में आसाराम समेत पांच के खिलाफ जोधपुर में उदयमंदिर पुलिस को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज है जिसमे फैसला आना बाकी है।

फरवरी 2017 में जोधपुर में जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज देने का मामला सामने आया। जिसमें आसाराम पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया।
 

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