News-धातु निर्मित मांझे के थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध
बांसवाड़ा 6 जनवरी 2024 । कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इन्द्रजीत यादव ने भारतीय नागरिक संहिता ,2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ’’ धातु निर्मित मांझा यथा पंतग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाईनिज मांझा जो सिंथेटिक/टोक्सीक मटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बना हो की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर बांसवाड़ा जिले की राजस्व सीमा/क्षेत्राधिकारिता में निषेध/प्रतिबंधित करने के आदेश दिये है। इसके तहत पक्षियों की विचरण गतिविधियां प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के मध्य होने से इस समय में पतंग उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश 3 जनवरी-2025 की मध्यरात्रि से लागू होकर आगामी 20 जनवरी-2025 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा और सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने को कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आदेश की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान खण्डपीठ द्वारा डी.बी. रिट पिटीशन महेश अग्रवाल बनाम राज्य एवं अन्य में जारी दिशा-निर्देश में पतंग उड़ाने के लिए उक्त हानिकारक सामग्री से बने धागे के उपयोग को परमिट नहीं किया है। उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा में मकर संक्रांति के त्यौहार पर पतंगबाजी हेतु धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है, जोे पतंग के पेच लड़ाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। उक्त मांझा विभिन्न धातुओं के प्रयोग से तैयार किया जाता है। उक्त मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है, जिसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक जान-माल का नुकसान होना संभाव्य है, साथ ही विद्युत सुचालक होने के कारण विद्युत तारों से सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना संभाव्य है। इस समस्या व खतरे के निवारण हेतु आवश्यक है कि ’’ धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलोन/प्लास्टिक मांझा, चाईनिज मांझा जो सिंथेटिक/टोक्सीक मटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया गया है।
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