Banswara: अवाप्त होने वाली भूमि के प्रभावित ग्रामों की जनसुनवाई कार्यक्रम तय


Banswara: अवाप्त होने वाली भूमि के प्रभावित ग्रामों की जनसुनवाई कार्यक्रम तय

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News-अवाप्त होने वाली भूमि के प्रभावित ग्रामों की जनसुनवाई कार्यक्रम तय

बांसवाड़ा, 13 मई। भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत अपर हाई लेवल केनाल परियोजना जिला बांसवाड़ा के मुख्य नहर निर्माण में अवाप्त होने वाली भूमि के प्रभावित ग्रामों की जनसुनवाई के तिथिवार कार्यक्रम तय कर लिये गये हैं।

अपर हाई लेवल केनाल परियोजना खंड प्रथम-बांसवाड़ा के अधिशाषी अभियंता कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बांसवाड़ा तहसील क्षेत्र कुडला कला, फतेहपुरा व सिंगपुर की जनसुनवाई 14 मई को कुडला कला में प्रातः 10 बजे होगी वहीं कडेलिया व समाईपुरा की जनसुनवाई इसी दिन कडेलिया में दोपहर 12 बजे, भापोर व छत्रसालपुर की जनसुनवाई भापोर में दोपहर 2 बजे, नवागांव व डामरवास की जनसुनवाई 15 मई को नवागांव में प्रातः 10 बजे, गणांउ की जनसुनवाई इसी दिन गणांउ में दोपहर 12 बजे, झूपेल की जनसुनवाई झूपेल में दोपहर 2 बजे तथा सुभाषनगर, गांधीनगर, प्रतापनगर व राजीव नगर की जनसुनवाई 16 मई को सामरिया में प्रातः 10 बजे होगी।

इसी प्रकार तहसील क्षेत्र सज्जनगढ़ के बालासिंदूर, बिलड़ी व धाडकी की जनसुनवाई 19 मई को बिड़ली में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक, चरकनी की जनसुनवाई 27 व 28 मई को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक चरकनी होगी। इसी तरह कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र के सन्दलई गांव की जनसुनवाई 2 एवं 3 जून को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक चरकनी गांव में होगी।

उन्होंने परियोजना की भूमि अवाप्ति में हित रखने वाले सभी हितधारी व्यक्तियों से परिसम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति के दावे (क्लेम) की रकम विशिष्ठियों का विवरणदेने माप, विषयक आपत्तियां यदि कोई हो, के विषय में विवरण प्रस्तुत करने के लिए असालतन/वकालतन/दावे (क्लेम) के समर्थन में मय आवश्यक दस्तावेज साक्ष्य के उपस्थित होने को कहा है। उन्होंने बताया कि हितकारियों की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाएगी तथा भविष्य में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

News-सम्पर्क समाधान की जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक 15 को

बांसवाड़ा, 13 मई। सम्पर्क समधान की जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक 15 मई कसे प्रातः 11 बजे डीओआईटी वीसी केन्द्र में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अभिषेक गोयल ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगणों को जिला स्तर पर व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अपने ब्लॉक के डीओआईटी वीसी केन्द्र में वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट व सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के विवरण के साथ निर्धारित समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

News-उपखंड क्षेत्र सज्जनगढ़ केे उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक 15 को

बांसवाड़ा, 13 मई। खाद्य विभाग राजस्थान द्वारा खाद्यान्न वितरण, एनएफएसए में नये नाम जोड़ने, गिव अप अभियान के तहत अपात्र परिवारों को हटाने, अन्नपूर्णा भंडार प्रारंभ करने, बकाया आधार कार्डों की सीडिंग करने, अबैयंस वाले परिवारों की पहचान कर उनका खाद्यान्न प्रारंभ करने अथवा उनका नाम हटाने आदि कार्यों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि उक्त कार्यों की समीक्षा एवं कार्य में आ रही समस्याओं पर चर्चा के लिए उपखंड क्षेत्र सज्जनगढ़ के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक 15 मई को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति सभागार-सज्जनगढ़ में रखी गई है। उन्होंने उपखंड क्षेत्र सज्जनगढ़ के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे गिव अप करने वाले परिवारों के प्रपत्र, अपात्र होने पर भी गिव अप नहीं करने वाले परिवारों की सूची, बकाया आधार कार्य सीडिंग की सूची लेकर बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित रहने वाले उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

News-जिला रसद अधिकारी ने बागीदौरा उपखंड क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों का किया निरीक्षण

बांसवाड़ा, 13 मई। जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रहे अपात्र लाभार्थियों की पहचान और स्वैच्छिक त्याग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे गिवअप अभियान को लोगों का सहयोग मिल रहा है। 

इस सिलसिले में मंगलवार को जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जोतड़ ने बागीदौरा उपखंड क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें बड़ोदिया भाग-द्वितीय, गांगड़तलाई भाग-प्रथम, रोहनवाडी भाग-प्रथम, लंकाई भाग-प्रथम, रोहनिया भाग-प्रथम एवं सालिया भाग-प्रथम सम्मिलित हैं।

उन्होंने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकानों पर पर्याप्त संख्या में गिवअप अभियान के आवेदन पाये गये। उन्होंने बताया कि अब तक बागीदौरा उपखंड में 412 ऐसे परिवार सामने आए हैं, जिन्होंने स्वैच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया है। 

प्रवर्तन अधिकारी लालशंकर डामोर ने बताया कि यह अभियान उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास चार पहिया वाहन हैं, जो आयकरदाता हैं या जो सरकारी सेवा अथवा अन्य मजबूत आर्थिक आधार रखते हैं। ऐसे लोग यदि सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि यह कानून का उल्लंघन भी है।

जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति 31 मई-2025 तक स्वैच्छा से अपना सूची से नहीं हटवाता है तो उनके विरूद्ध वसूली की जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले के सभी राशन डीलरों को आवश्यक निर्देश दे दिए गये हैं। गिवअप अभियान के तहत वेबसाईट फूड डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डोट इन पर आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक करवाया जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने पात्रता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए आमजन से अपील की है कि वे स्वयं मूल्यांकन कर स्वैच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से हट जाएं ताकि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके।

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