Banswara:खाद्य सुरक्षा अपात्र परिवारों को गिव अप हेतु अंतिम मौका


Banswara:खाद्य सुरक्षा अपात्र परिवारों को गिव अप हेतु अंतिम मौका

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News-खाद्य सुरक्षा अपात्र परिवारों को गिव अप हेतु अंतिम मौका

बांसवाड़ा 16 जून 2025 । ज़िले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रहे अपात्र लाभार्थियों की पहचान और स्वैच्छिक त्याग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे गिवअप अभियान को लोगों का सहयोग मिल रहा हैं।

ज़िला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जोतड़ ने बताया कि सक्षम लोग यदि सरकारी राशन का लाभ रहे हैं तो यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि यह कानून का उल्लंघन भी है। यदि कोई अपात्र व्यक्ति 30 जून-2025 तक स्वैच्छा से अपना नाम सूची से नहीं हटवाता है तो उनके विरूद्ध 27 रूपए प्रति किलोग्राम से वसूली की जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। 

उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के अन्तर्गत जिले में 3889 परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में पृथक किया गया है। गिपअप अभियान के तहत कोई भी उपभोक्ता अपने नजदीकी राशन डीलर से फॉर्म लेकर भर सकता है या ऑनलाइन वेबसाईट food.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक करवाया जा सकता है। 

उन्होंने बताया जिला प्रशासन ने पात्रता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए आमजन से अपील की है कि वे स्वयं मूल्यांकन कर स्वैच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से हट जाएं ताकि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि जिले में वर्ष 2025 में 22133 परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। नए खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े परिवारों को ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है।

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