News-कामगारों को मतदान दिवस पर मिलेगा संवैतनिक अवकाश
बांसवाड़ा, 18 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा घोषित राजस्थान राज्य के विधानसभा आम चुनाव-2023 के तहत मतदान दिवस 25 नवम्बर-2023 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जो लोकसभा/विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।
सहायक श्रम आयुक्त महेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों मंें स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय मं कार्यरत कामगारों के साथ ही ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, परन्तु उन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं उन्हें क्षेत्र में ’’ मदान दिवस ’’ 25 नवम्बर-2023 के लिए सभी संस्थानों मंे कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकारी का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।
News-परीक्षार्थियों को दिलाई मतदान करने की शपथ
बांसवाड़ा, 18 अक्टूबर। आगामी 25 नवंबर-2023 को होने वाले निर्वाचन में शत-प्रतिशत मतदान इस हेतु एच पी एजुकेशन में विभिन्न प्रकार की कंपीटिशन की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के मध्य स्वीप कार्यक्रम का अयोजन किया गया।
इस स्वीप कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शंभू लाल नायक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती रेखा रोत ने सभी को अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों को मत का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में एच पी एजुकेशन के डायरेक्टर श्री हितेश पटेल एवं उनका स्टॉफ ने भी स्वीप कार्यक्रम में शामिल हो कर शपथ ली।
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