बांसवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ से संबंधित जिले में स्थापित प्रेस व प्रिन्टिग संचालाकों की बैठक गत दिनों उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में अजन्ता ऑफसेट प्रिन्टर्स-बांसवाड़ा व बेलिम ऑफसेट के मोहम्मद सिद्दीक बेलिम, सक्सेस इंडिया मार्केटिंग के अंकित भोई, रत्नराज ऑफसेट प्रिन्टर्स के विरेन्द्र जैन, रिगल ऑफसेट प्रिन्टर्स-बांसवाड़ा के नसिर खान, नेशनल प्रिन्टर्स घाटोल के जितेन्द्र जैन, सिद्धि प्रिन्टर्स के राजेश जैन तथा बालाजी इन्टरप्राइजेज घाटोल के विशेष सोनी उपस्थित रहे।
बैठक में आगन्तुकों के स्वागत के बाद निर्वाचन प्रक्रिया में व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के गठन के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए सभी प्रेस संचालकों को निर्देश दिये गये कि निर्वाचन पैम्पलेओं, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 के उपबंधें द्वारा विनियमित अनुसार होने चाहिए। कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवाएगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशन का नाम व पता लिखा नहीं हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन, पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा श मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए।
इसी तरह संचालकों को निर्देशित किया गया कि मुद्रक, मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अन्दर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार की मुद्रित तथा घोषणा के साथ प्रिन्टर कागजातों की प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
बैठक के अन्त में अध्यक्ष द्वारा समस्त संचालकों को आगामी लोकसभा आम चुनाव-2024 में निर्वाचन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देशों के साथ प्रिटिंग/मुद्रण कार्य की जानकारी निर्धारित प्रारूपों में तैयार कर समय-समय पर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
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