बांसवाड़ा-11 अक्टूबर 2023 की प्रमुख खबरे


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News-दीपावली पर्व हेतु आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस के आवेदन 23 अक्टूबर तक

बांसवाड़ा, 11 अक्टूबर। दीपावली के त्यौहार में आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस के आवेदन 23 अक्टूबर तक आमंत्रित किये जाएंगे। लाइसेंसियों को केवल ग्रीन आतिशबाजी ही बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर निरी (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) द्वारा जारी किये गये क्यूआर कोड को स्कैन कर की जा सकती है।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशचंद्र शर्मा ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र में दो रूपये का कोर्ट फीस लगाना होगा। आवेदन पत्र के साथ 50 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न करना होगा। शपथ-पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपल्ब्ध होगा। आवेदन पत्र को दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भकर, प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट प्लान जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता और हस्ताक्षरयुक्त हो। साथ ही अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। 

उन्होंने बताया कि गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किया गया हो तो उसकी फोटो प्रति संलग्न करनी होगी। अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अलावा जनसुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर होना आवश्यक है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में उपखण्ड क्षेत्र के लिए संबंधित उपखण्ड कार्यालय में पूर्ण रूप से भकर 23 अक्टूबर-2023 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

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