बार एसोसिएशन उदयपुर ने अधिवक्ता की सदस्यता निलंबित की, 7 दिन में मांगा जवाब
Udaipur Times, Udaipur News: बार एसोसिएशन, उदयपुर ने अधिवक्ता मनीष खंडेलवाल की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। यह निर्णय 5 नवंबर को साधारण सभा की बैठक के बाद आयोजित बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी, सहवृत सदस्यों, पूर्व अध्यक्षों और अनुशासन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।
बार एसोसिएशन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अधिवक्ता मनीष खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर साधारण सभा की बैठक को 'फालतू का जनरल हाउस' बताते हुए कथित रूप से अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एसोसिएशन का कहना है कि इस टिप्पणी से संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और साधारण सभा का अपमान हुआ।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि खंडेलवाल पूर्व में भी सोशल मीडिया के माध्यम से बार एसोसिएशन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इसे संस्था की मर्यादा और अनुशासन के विपरीत मानते हुए सदस्यता निलंबित करने का निर्णय लिया।
अधिवक्ता मनीष खंडेलवाल को निर्देश दिया गया है कि यदि उन्हें निलंबन के संबंध में कोई पक्ष रखना है तो वे सात दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से बार कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में जवाब नहीं देने पर बार एसोसिएशन की सदस्यता से निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।