Bhilwara: “छोटा चम्मच चाय” से मिलता जुलता फर्जी नाम “1 चम्मच चाय” का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई


Bhilwara: “छोटा चम्मच चाय” से मिलता जुलता फर्जी नाम “1 चम्मच चाय” का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई 

S A R Private limited, Bhilwara कंपनी के खिलाफ करवाई की गई
 
chhota chammach tea brand

भीलवाड़ा 18 मई 2024। मेहता टी प्राइवेट लिमिटेड (Mehta Tea Private Limited) कंपनी का प्रसिद्ध ब्रांड  “छोटा चम्मच चाय” के नाम और लोगो से  मिलता जुलता फर्जी नाम “1 चम्मच चाय” का इस्तेमाल करने वाली भीलवाड़ा राजस्थान की ए एस आर प्राइवेट लिमिटेड (S A R Private limited, Bhilwara) कंपनी के खिलाफ करवाई की गई। 

मेहता टी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ब्रांड “छोटा चम्मच चाय” पैकेजिंग मटेरियल जो की पिछले लंबे समय से  पैकेजिंग मटेरियल और चाय पत्ती निर्मित कर रहा है, जानकारी के अनुसार यह एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और पूरे भारत वर्ष के अनेक जिले में उपलब्ध है। मेहता टी प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) को लगातार शिकायत मिल रही थी की भीलवाड़ा, राजस्थान की कंपनी और दुकानदारों के द्वारा “1 चम्मच चाय” के  नाम से चाय पत्ती एवं पैकेजिंग मटेरियल बेचा जा रहा है, जो की  “छोटा चम्मच चाय”  की तरह ही दिखता है । 

“1 चम्मच चाय” के नाम से मिलते जुलते कुछ फर्जी नाम से दूसरे पैकेजिंग मटेरियल  निर्माता पैकेजिंग मटेरियल बना / बनवा रहे है और बेच रहे है । इस प्रक्रिया में मेहता टी प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्टर्ड) ट्रेडमार्क  “छोटा चम्मच चाय” और कॉपीराइट  का गलत इस्तेमाल करने पर भीलवाड़ा, राजस्थान में “1 चम्मच चाय” निर्माता एवं संस्थापक के खिलाफ क़ानूनी करवाई की गई।

bhilwara

इस संबंध में दिनांक 18 मई 2024, को क़ानूनी फर्म नवकार एसोसिएट्स के वकील नम्रता जैन, विजय सोनी द्वारा भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, वाणिज्यिक न्यायालय, दिल्ली के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) पर सम्बधित फैक्ट्री और गोदाम पर दबिश (Raid) दी गई और लोकल कमिश्नर के द्वारा सर्च एंड सीज़ कर मॉल सील किया गया। निरीक्षण के दोरान नक़ली ब्रांड “1 चम्मच चाय” का निर्मित पैकेजिंग मटेरियल, चाय पत्ती एवं काफ़ी मात्रा में कच्चा माल, लेबल और पैकेजिंग आइटम ज़ब्त (seize) किया गया।

वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश (कोर्ट ऑर्डर) के जारी होते ही अब से “1 चम्मच चाय” नाम का पैकेजिंग मटेरियल को ख़रीदना, स्टॉक में रखना, बेचना, मार्केटिंग व विज्ञापन करना न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा एवं उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कारवाई की जावेगी।

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